chauthastambhup.com । महराजगंज ।

देश में बेकाबू हो चुके कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शादी-विवाह के आयोजनों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्साधिकारी को संबोधित एक पत्र प्रेषित किया है। जिसमें नए नियम का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है।

नए कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार शादी-विवाह में बंद अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 मेहमान ही शामिल हो सकते हैं। इस दौरान सभी को मास्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है।

आयोजन अथवा समारोह स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में समाजिक दूरी के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। जिस स्थान पर शादी का आयोजन किया जा रहा है। वहां के शौचालय में साफ-सफाई और सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था करनी होगी। साथ ही जारी किए नए नियम में लिखित सभी प्रतिबंधों को पालन कराने की पूर्ण जिम्मेदारी समारोह के आयोजक की होगी।

बता दें कि इससे पहले सरकार द्वारा जारी किए गए शादी-विवाह के गाइडलाइंस के अनुसार बंद स्थानों पर 50 और खुले जगहों पर 100 लोगों को मास्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समारोह में शामिल होने का आदेश था।

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