voter revision news up

chauthastambhup.com । महराजगंज ।

एक आदेश के मुताबिक 1 नवंबर से उत्तर प्रदेश में सरकार चाह कर भी जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। अगर सरकार को ऐसा करना है तो सबसे पहले उसे चुनाव आयोग को सूचित करना पड़ेगा। बिना चुनाव आयोग की अनुमति के इन्हें नहीं हटाया जा सकेगा।

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दरअसल भारत निर्वाचन आयोग 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू कर रहा है। जिसमें 1 जनवरी 2022 को जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो जाएगी जाएगी। उन्हें इस अभियान के तहत मतदाता बनाया जाएगा। इस लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में लगे जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारियों के ट्रांसफर पर 1 नवंबर से रोक लग जाएगी।

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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए भारतीय चुनाव आयोग पुनरीक्षण अभियान के तहत इसी महीने चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश में आएगा। जिसमें पुलिस, प्रशासन और राजनीतिक दलों के तमात प्रतिनिधि शामिल होंगे।

चुनाव आयोग के अनुसार अभियान के दौरान 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच दावे और आपत्तियों को लिया जाएगा। साथ ही इसका निस्तारण हर हाल में 20 दिसंबर तक कर दिया जाएगा। वहीं मतदाता सूची की फाइनल लिस्ट 5 जनवरी 2022 को जारी होगी।

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