chauthastambhup.com । महराजगंज ।

अगर आप पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तो चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आदर्श आचार संहिता के बारे में जानना जरूरी है। गाइडलाइंस के अनुसार चुनावी सभा और रैली के लिए प्रत्याशियों को जिला प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ेगी। निर्देशों का पालन न करने वाले दावेदारों की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ० उज्ज्वल कुमार ने आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि, कोई प्रत्याशी किसी दूसरे प्रत्याशी के रैली, सभा और जुलूस में रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा। उम्मीदवार द्वारा आयोजित किए गए रैली और जुलूस से यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी व्यक्ति रैली, सभा और जुलूस में लाठी-डंडा, ईंट-पत्थर और असलहा लेकर शामिल नहीं होगा।

उम्मीदवार मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले तक ही चुनाव का प्रचार-प्रसार कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि, किसी भी हालत में उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना होगा। नियम की अवहेलना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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