Buxwaha Jungle news Chhatarpur

chauthastambhup.com । मध्यप्रदेश ।

आज दिनांक 26/10/2021 दिन मंगलवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बहुचर्चित बक्सवाहा जंगल में हीरा खनन पर रोक लगा दी है। कोर्ट का यह फैसला पुरातत्व विभाग द्वारा एक रिपोर्ट सौंपने के बाद आया। जिसमें बताया गया है कि बक्सवाहा जंगल में पाषाण युग के मध्यकाल की रॉक पेंटिंग है। जिसे हीरा खनन से नुकसान हो सकता है।

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दरअसल युवाओं द्वारा बीते कई महीनों से मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बक्सवाहा जंगल को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर अलग-अलग अभियान चलाए जा रहे थे। जिसमें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बक्सवाहा जंगल की 382 हैक्टेयर जमीन को हीरा खनन के लिए आदित्य बिड़ला ग्रुप की एस्सल माइनिंग एंड इंड्रस्ट्री को 50 साल के लीज पर देने का विरोध किया जा रहा था। आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद बक्सवाहा जंगल में हीरा खनन पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

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उक्त मामले में फैसला सुनाने वाले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ का कहना है कि बक्सवाहा में खनन होने से चंदेल, कल्चुरी और पाषण काल की सम्पदाएँ नष्ट हो जाएंगी। साथ ही जंगल में पाई गई रॉक पेंटिंग, मूर्तियां, स्तंभ को भी नुकसान पहुंचेगा।

वहीं खनन पर रोक लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि सरकार द्वारा बक्सवाहा जंगल को लीज पर देने के कारण सवा दो लाख पेड़ों को काटा जाना है। यह जंगल पन्ना टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है, जो टाइगर कॉरिडोर में भी आता है। इसके लिए एनटीसीए और वाइल्ड लाइफ बोर्ड से अनुमति लेनी चाहिए थी। जो नहीं ली गई।

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