BH number plate news

chauthastambhup.com । नई दिल्ली ।

वर्तमान में अगर आप देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं तो वहां आपको आरसी ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है। अलग-अलग राज्यों के रोड टैक्स के हिसाब से गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। इसके लिए गाड़ी मालिक को कई दिनों तक आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन जल्द ही भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में जानें पर गाड़ियों का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में एक खास सीरीज का नंबर प्लेट शुरू होने वाला है। जिसकी शुरुआत BH से होगी।

यह भी पढ़ें:-

● खबर महिलाओं से जुड़ी है: गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने वाला बिल राज्यसभा से पारित

● महिला ने की कार के नम्बर में छेड़छाड़, पुलिस ने काटा रतन टाटा का चालान, पढ़ें आगे क्या हुआ

इस समय देश की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट देखकर हम और आप आसानी से बता देते हैं कि वह गाड़ी भारत के किस राज्य की है। जैसे UP यानी उत्तर प्रदेश, NL यानी नागालैंड, GJ यानी गुजरात, PB यानी पंजाब, CG यानी छत्तीसगढ़, MP यानी मध्यप्रदेश, MH यानी महाराष्ट्र, TN यानी तमिलनाडु, JH यानी झारखंड, BR यानी बिहार, UK उत्तराखंड, AP यानी आंध्र प्रदेश, AR यानी अरुणाचल प्रदेश, AS यानी असम, GA यानी गोवा, HP यानी हिमाचल प्रदेश, HR यानी हरियाणा, JK जम्मू-कश्मीर, KA यानी कर्नाटक, KL यानी केरल, RJ यानी राजस्थान, TS यानी तेलंगाना, WB यानी पश्चिम बंगाल और DL यानी दिल्ली की गाड़ी है।

लेकिन अब जल्द ही देश की सड़कों पर BH लिखी हुई एक खास सीरीज के नंबर प्लेट की गाड़ियां दिखेंगी। जिसमें “BH” का मतलब “भारत” है। इस सीरीज के नंबर की गाड़ी जिसके पास होगी उसे किसी दूसरे राज्य में जाने पर आरसी ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वर्तमान में जो नियम चल रहा है उसके अनुसार, आप एक निश्चित अवधि तक ही दूसरे राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन कराए गाड़ी रख सकते हैं। किसी भी राज्य में अधिकतम 12 महीने तक वाहन रखने की अनुमति है। 12 महीने पूरा होने से पहले ही गाड़ी मालिक जिस राज्य में रह रहा है वहां के लिए फिर से गाड़ी का पंजीकरण कराना होता है।

BH number plate news

शुरू में नई सीरीज के लिए ये लोग कर सकते हैं अप्लाई:

सड़क परिवहन मंत्रालय ने रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों और संगठनों के स्वामित्व वाले निजी वाहनों के पंजीकरण के लिए इस नई सीरीज की शुरुआत की है। इस नई सीरीज के तहत जिनके ऑफिस चार या अधिक राज्यों में हैं। उनके कर्मचारी भी अप्लाई कर सकते हैं। इस खास सीरीज के नंबर प्लेट का रंग काला और सफेद होगा। गाड़ी नंबर सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग से लिखा जाएगा। साथ ही साथ ही BH से नंबर की शुरुआत होगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के वर्ष का अंतिम दो अंक और फिर नंबर लिखा होगा।

इस खास सीरीज के नंबर प्लेट की गाड़ियों के मालिकों के पास टैक्स के लिए भी विकल्प होंगे। उन्हें दो साल या दो के गुणकों में रोड टैक्स का भुगतान करना होगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। BH सीरीज के लिए परिवहन मंत्रालय ने 10 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहनों पर 8%, 10-20 लाख रुपये की कीमत वाले वाहनों पर 10% और 20 लाख रुपये से अधिक की कीमत वाले वाहनों पर 12% रोड टैक्स तय किया है। डीजल वाहनों पर 2% अतिरिक्त शुल्क और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 2% कम टैक्स लगाया जाएगा।

BH number plate news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here