उत्तर प्रदेश डेस्क।।

C S UP NEWS संवाददाता, लखनऊ।।

आज सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर जारी किए गए आरक्षण सूची पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि, अब नई आरक्षण प्रक्रिया 2015 बेस पर ही लागू होगी।

इस फैसले से योगी सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई आरक्षण सूची बदल जाएगी। नए सिरे से हर सीटों का आरक्षण तय होगा। साथ ही जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने हर हाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को 25 मई तक पूर्ण कराने का आदेश भी जारी किया है।

क्या पूरा था मामला:

बता दें कि अजय कुमार ने योगी सरकार द्वारा जारी 11 फरवरी 2021 के शासनादेश पर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। पीआईएल में कहा गया था कि, राज्य सरकार को इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनावों में भी 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण प्रक्रिया अपनाना चाहिए था। लेकिन योगी सरकार मनमाने ढंग से 1995 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण प्रकिया पूरी कर रही है। साथ ही 17 मार्च 2021 को फाइनल आरक्षण सूची जारी करने की तैयारी है। इसी याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अंतिम आरक्षण सूची जारी करने पर रोक लगा दी थी।

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